शर्तो के साथ शुरू हुआ न्यायालय कार्य
उमरिया। जिले मे विभिन्न शर्तो के सांथ सिविल न्यायालय संचालित करने की अनुमति दी गई है। उक्तशय की जानकारी देते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार भाटिया ने बताया कि कोविड-19 समिति, जिला न्यायालय, अधिवक्ता संघ तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के सांथ हुई बैठक मे लिये गये निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के एसओपी एवं अतिरिक्त एसओपी के तहत विभिन्न शर्तो के सांथ न्यायालय नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। न्यायालयों का समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। इस दौरान प्रकरणों की सुनवाई वर्चुुअल आधार पर की जायेेगी। जिन प्रकरणो की सुनवाई के निर्देश दिये गये हैं उनमे रिमाण्ड, जमानत एवं सुपुर्दनामा प्रकरण, अपील, रिवीजन (सिविल एवं आपराधिक दोनो), विचाराधीन बंदियों से संबंधित मामले, 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरण (सिविल एवं आपराधिक दोनों), मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के संबंध में जमा राशि के भुगतान संबंधी मामले, द.प्र.सं. की धारा 125 एवं 128 के अंतर्गत मामले, किशोर न्याय बोर्ड संबंधी मामले, दश्रक ग्रहण प्रकरण संबंधी मामले, ऐसे मामले जिसमें राजीनामा दायर की गई हो, शामिल हैं। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा समय सीमा मे निराकरण हेतु निर्देश दिये गये (सिविल एवं आपराधिक दोनों) अन्य अतिआवश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जो न्यायालय द्वारा अतिआवश्यक सुनवाई योग्य हों, की सुनवाई की जायेगी।