रिश्ते को कलंकित करने वाले भाई को अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

रिश्ते को कलंकित करने वाले भाई को अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

बांधवभूमि न्यूज

मध्यप्रदेश, उमरिया
जिले के पाली थाना क्षेत्र मे रिश्ते की बहन के सांथ कुकर्म करने वाले एक युवक को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार विगत 1 मार्च 2021 के दिन फरियादिया अपने भाई-भाभी के साथ मामा के गांव गई थी। जहां घर पर उसको छोड़ कर भाई-भाभी अपने ससुराल चले गये। दूसरे दिन शाम करीब 5 बजे दूर के रिश्ते मे भाई मुन्ना बैगा निवासी ग्राम छतवई वहां पहुंचा तो किशोरी ने उससे गांव तक पहुंचाने के लिये कहा। जिस पर मुन्ना उसे अपनी बाईक पर लेकर रवाना हो गया। इसी बीच आरोपी ने जंगल मे गाड़ी रोक दी, और अंधेरे मे पीडि़ता के सांथ बलात्कार किया। दोबारा गिरहनी के जंगल मे फिर से आरोपी ने फरियादी के सांथ वहीं कृत्य किया। जब उसने भागने की कोशिश की मुन्ना ने पीडि़ता को पकड़ लिया और कहा कि साथ नहीं चलोगी तो वह उसे मार डालेगा। मुन्ना बैगा द्वारा पुरनिया तालाब के पास उतारने पर फरियादिया भागकर रात करीब 10 बजे गांव पहुंची और अपने भाई को घटना के बारे मे बताया। पीडि़ता की सूचना पर थाना पाली मे आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 376 (2), (एन), 294, 323, 506, 376 (2), (च) तथा धारा 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत अपराध सिद्ध पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री रामसहारे राज ने मुन्ना बैगा को धारा 366 मे 5 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 376 (2), (एन) मे 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये की सजा सुनाई है। प्रकरण मे राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीके वर्मा द्वारा पैरवी की गयी।

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