राजस्व नियमों मे संशोधन का लाभ आम जनता को दिलाना सुनिश्चित करें : कलेक्टर

उमरिया। राज्य शासन द्वारा राजस्व संबंधित नियमों का सरलीकरण करने के साथ ही आम जनता को राजस्व संबंधी समस्याओ के निराकरण हेतु आनलाईन सेवाएं प्रारंभ की गई है, जिनका लाभ आम जनता को मिले तथा इसकी जानकारी आम जनता को हो सके, इसी उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत सभागार मे किया गया। इस आशय के विचार कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कार्यशाला मे संबोधित करते हुए व्यक्त किए। कार्यशाला मे सीईओ जिला पंचायत ईला तिवारी, समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, पटवारी, अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि धनुषधारी सिंह, शंभूलाल खट्टर सहित आम जन उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा भूमि डायवर्सन का अधिकार भूमि मालिक को दिया गया है। इसके साथ ही आबादी सर्वेक्षण तथा धारणा अधिकार अधिनियम बनाए गए है। अब नामांतरण के पश्चात राजस्व अधिकारी को भू अभिलेख मे प्रवृष्टि खसरा एवं नकल प्रदाय करनें तथा ऋ ण पुस्तिका जारी करने के साथ ही प्रकरण समाप्त माना जाएगा। इसके साथ ही राजस्व विभाग द्वारा आरसीएमएस के माध्यम से राजस्व न्यायालयों की समीक्षा प्रारंभ की गई है। अब राजस्व अधिकारी को समस्त प्रकरण आनलाईन करनें होगे।

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