मानपुर-ताला मार्ग पर ट्रक ने बाईक सवारों को रौंदा, मौके पर हुई मौत
बांधवभूमि, रामाभिलाष त्रिपाठी
मानपुर। जनपद क्षेत्र अंतर्गत मानपुर-ताला मार्ग पर गत दिवस हुए भीषण सडक हादसे मे दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों के नाम अखिलेश सिंह तथा बिहारी सिंह निवासी खिचकिड़ी चोरहा बताये गये हैं, जो मोटरसाईकिल पर ताला आ रहे थे। बताया गया है कि इसी दौरान ताला मोड़ पर पचपेड़ी के पास वे दोनो बाईक समेत सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचजी 7273 के नीचे जा घुसे। इस घटना मे मौके पर ही दोनो युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड एकत्रित हो गई। उनके पहुंचने से पहले ही चालक ट्रक छोड़ कर भाग खड़ा हुआ। हादसे की जानकारी के बाद पुलिस ने तत्काल पहुंच कर हालात का जायजा लिया और ट्रक के नीचे दबे शवों को बाहर निकलवाया। पोस्टमार्टम के उपरांत दोनो शव परिजनो को सौंप दिये गये हैं। इस मामले मे आरोपी चालक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही शुरू की गई है।
दुर्घटना के दोषी हाईवा चालक को 2 साल की सजा
बांधवभूमि, उमरिया
करीब 6 वर्ष पूर्व जिले के नौरोजाबाद थानांतर्गत हुई सड़क दुर्घटना मामले मे अदालत ने आरोपी हाईवा चालक को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध मे अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 12 अगस्त 2016 को दोपहर 1 बजे पाली से नौरोजाबाद की ओर जा रहे एक ट्रैक्टर को जोहिला पुल पर हाईवा क्र. एमपी 18 एच 2501 के चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक जोरदार टक्कर मार दी गई थी। ट्रक की ठोकर से ट्रेक्टर-ट्राली सहित नीचे नदी मे जा गिरी, जिसके नीचे दब कर आशा बाई कोल 30 की मृत्यु हो गई थी। जबकि टक्कर की वजह से ट्राली मे बैठी कौशिल्या बाई पति अमरनाथ कोल 40 वर्ष निवासी छादाकला उछल कर सड़क पर जा गिरी, तभी हाईवा ट्रक उस पर चढ गया। जिससे घटना स्थल पर ही उसकी भी मृत्यु हो गयी थी। इस दुर्घटना मे 7 अन्य लोग भी घायल हुये थे, जिन्हे आसपास के लोगों ने बचा लिया था।
चारो धाराओं मे सिद्ध हुआ आरोप
इस प्रकरण मे पुलिस ने हाईवा ड्रायवर रमेश यादव के विरूद्ध धारा 279, 304ए, 337, 338 का अपराध पंजीबद्ध किया था। राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जतिन तिवारी द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने का आग्रह किया। प्रकरण मे दोषसिद्ध होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजन गुप्ता की अदालत ने आरोपी रमेश यादव को धारा 279 मे 3 माह का कठोर कारावास एवं 200 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 304ए मे 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1500 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 337 मे 3-3 माह का कठोर कारावास एवं 400 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 338 मे 6-6 माह का कठोर कारावास एवं 400 रूपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया है।
रफ्तार के कहर ने लीली दो जिंदगियां
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