नौरोजाबाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध दर्ज किया मामला
बांधवभूमि, उमरिया
जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र मे मृत पाई गई युवती की एफएसएल रिपोर्ट मे उसके सांथ दुष्कर्म होने की संभावना जताये जाने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। ज्ञांतव्य हो कि विगत जून महीने मे घर से लापता 16 वर्षीय किशोरी का शव पड़ोस गांव के जंगल मे पेड़ पर लटकता पाया गया था। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर शव का पीएम कराने के बाद बिसरा जांच के लिये सागर भेजा गया था। जिसकी जांच मे युवती के सांथ दुष्कर्म के सबूत मिले हैं। इस मामले मे पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 305, 376 (2), 3/4 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया है।
महिला से की मारपीट
मानपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुलहरा मे एक महिला के साथ गाली गलौज व मारपीट किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शांति बाई पति भददू बैगा निवासी दुलहरा के साथ उसका पति भददू बैगा ने किसी बात को लेकर गाली गलौज करते हुये मारपीट की गई। फरियादिया का यह भी आरोप है कि मारपीट के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के विरूद्ध धारा 294, 323, 324, 506 भादवि के तहत केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की गई है।
बाइक की ठोकर से महिला घायल
उमरिया। शहर के कैम्प उमरिया मे बाइक की ठोकर लगने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस बारे मे मिली जानकारी के मुताबिक मालती यादव पति लाला यादव उम्र 40 साल निवासी गड़पुरी थाना मानपुर जो किसी काम से कैम्प की तरफ जा रही थी, तभी बाइक क्रमांक एमपी 54 एमडी 3569 का चालक लवकेश पिता रामचन्द्र सोनी निवासी बिलासपुर ने सामने से जोरदार की टक्कर मार दिया। इस हादसे से महिला को गंभीर चोटे आई है। लोगों की मदद से महिला को जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। पीडि़त महिला की शिकायत पर पुलिस ने बाइक चालक के विरूद्ध धारा 279, 337, भादवि के तहत केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की है।
नाबालिगसे मारपीट पर अपराध दर्ज
बिरसिंहपुर पाली। स्थानीय थाना अंतर्गत वार्ड क्र.10 झिरिया मोहल्ला मे एक नाबालिग के सांथ मारपीट पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया है। बताया गया है कि गत दिवस जुनैद अली पिता जाफ र अली17 निवासी वार्ड क्र. 10 झिरिया मोहल्ला पाली के सांथ स्थानीय निवासी शाहरूख खांन और सोहेल खांन द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की तथा गाली-गलौच व जान से मारने की धमकियां दी गई। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध पंजीबद्व किया है।