मेरी सुरक्षा-मेरा मास्क, लगायें मास्क-बचायें जिंदगी
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिलेवासियों से की अपील, घर पर रहें-सुरक्षित रहें
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिलेवासियो से कोरोना से बचाव के लिये सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होने कहा कि महामारी से बचाव के लिए मास्क एक सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया है। इसे पहनकर हम तो सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। इसलिए मेरी सुरक्षा-मेरा मास्क, लगायें मास्क-बचायें जिंदगी के तहत आचरण करें। कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए बार-बार साबुन से हाथ धोयें एवं सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। बेवजह घर से न निकलें, ज्यादा से ज्यादा घर ही रहें।
दिन निर्धारित कर करें हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले की समस्त उचित मूल्य की दुकानो मे दिन निर्धारित कर हितग्राहियों को खाद्याान्न वितरित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने बताया कि शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिले मे संचालित उचित मूल्य की दुकानों से माह अप्रैल, मई व जून 2021 का एक मुश्त राशन हितग्राहियों को वितरित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत माह मई एवं जून 2021 का राशन वितरण किया जाना है। उन्होने कहा कि वर्तमान मे कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिले मे संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र मे वार्डवार तथा ग्रामवार दिन निर्धारित कर पात्र हितग्राहियों को गेहूं, चावल, नमक, शक्कर एवं कैरोसीन का वितरण करें। यदि ग्राम पंचायत का कोई ग्राम बडा है तो वहां वार्डवार दिन निर्धारित कर खाद्यान्न का वितरण किया जाय। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा है कि उचित मूल्य की दुकानों पर सभी हितग्राहियो को एक साथ नही बुलाया जाय। सांथ ही दुकानों मे कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया जाए। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर उचित मूल्य दुकानो के विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।
तेदूपत्ता संग्रहण कार्य लॉकडाउन से मुक्त रहेगा
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा तेदूपत्ता संग्रहण तथा इससे जुडे कार्य को कोरोना लॉकडाउन से मुक्त रखने संबंधी आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक मण्डी लायसेंसी सौदा पत्रक के आधार पर ग्रामो मे उपज क्रय कर सेकेगे, परंतु इसका दाम किसानो के लिये निर्धारित समर्थन मूल्य से कम नही होगा। आदेश के उल्लंघन की दशा मेसंबंधितों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।