बसपा सांसद अफजाल की संसद सदस्यता जाएगी, गैंगस्टर केस में फैसला
गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है। इससे पहले तक सांसद अफजाल जमानत पर था। मुख्तार की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजाल खुद कोर्ट पहुंचा। अफजाल को दो साल से ज्यादा की सजा हुई है। ऐसे में उसकी संसद सदस्यता जाना तय है। सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। अंसारी भाई 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे।
2007 में दर्ज हुआ था गैंगस्टर का केस
अंसारी भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के दो साल बाद दर्ज किया गया था। केस में राय की हत्या के बाद हुई आगजनी और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाया गया था। कृष्णानंद राय की हत्या मामले में कोर्ट अंसारी भाइयों को बरी कर चुका है। लेकिन, गैंगस्टर एक्ट का यह मामला इसी से जुड़ा है। 23 सितंबर 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे। इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था। हालांकि, जज के छुट्टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी।
हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
पिछले दिनों अफजाल अंसारी ने कहा था, हम पर हत्या का जो केस लगाया था उसमें कोर्ट बरी कर चुका है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे का कोई आधार नहीं बनता है। कोर्ट पर भरोसा है। दरअसल, हत्या से बरी होने की बात को आधार बनाते हुए अफजाल गैंगस्टर केस के खिलाफ हाईकोर्ट गया था। हालांकि, वहां राहत नहीं मिली थी।
मुख्तार को 10, अफजाल को 4 साल की सजा
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