महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी ने की सुकन्या खाते खोलने की अपील
उमरिया। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने नागरिकों से सुकन्या योजना के तहत खाते खुलवाने की अपील की है। उन्होने बताया है कि इस योजना मे जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है। जमाकर्ता बेटी के नाम से एक ही खाता खोल सकता है। माता-पिता या संरक्षक दो बेटियों का अलग-अलग खाता खोल सकते हैं। बेटियां यदि जुड़वा हैं तो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तीसरा खाता भी खोला जा सकता है। यह खाता एक 250 रूपये वार्षिक से शुरू किया जा सकता है। बच्ची की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर सुकन्या समृद्वि खाता मे जमा राशि का 50 प्रतिशत निकाला जा सकता है। बेटी की आयु के 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व हो जायेगा। बालिका का विवाह 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष के पहले होता है, तो खाता बंद कर दिया जाएगा और ब्याज सहित समस्त रकम दे दी जाएगी। इस योजना मे आयकर की छूट का लाभ भी मिलता है। सांथ ही खाता देश के किसी भी हिस्से मे स्थानातांरित किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का फोटो पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और माता-पिता की फोटो आवश्यक है। खाते मे न्यूनतम 250 रूपये तथा अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये वार्षिक जमा किया जा सकता है। इसकी अवधि कुल 21 वर्ष है।
बेटियों को बनायें समृद्ध
Advertisements
Advertisements