उमरिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करना दण्डनीय अपराध है। बिना लायसेंस के खाद्य सामग्री का विक्रय या वितरण करने पर दोषी व्यक्ति को 6 माह का कारावास एवं एक लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। इस संबंध मे दिये गये निर्देशों मे कहा गया है कि खाद्य सामग्री के विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक व फुटकर विक्रेताओं, फेरीवाले एवं फुड प्रोडक्ट्स विक्रय करने वाले मेडीकल स्टोर्स, शासकीय एवं अद्र्धशासकीय व निजी वेयर हाऊस, शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाएं जो खाद्य पदार्थों का किसी भी रूप मे वितरण कर रही हैं, आदि से कहा गया है कि खाद्य लायसेंस प्राप्त करने के लिए वे अपने पास के एमपी अनलाइन सेंटर पर संपर्क करें। लायसेंस प्राप्त की संम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन कर दी गई है।
बिना लायसेंस के खाद्य सामग्री विक्रय करने पर होगी कार्यवाही
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