बस किराये मे दिव्यांगों को मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिला परिवहन अधिकारी से कहा है कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 नवम्बर 2016 द्वारा प्रावधानित किया गया है कि समस्त प्रकार की बस सेवाओं मे विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किराये मे 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन प्रमाण पत्र के लिए स्वयं या संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से परिवहन कार्यालयों मे आवेदन देने पर प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर 50 प्रतिशत किराये की छूट बस सेवाओं द्वारा दी जायेगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूनिक आईडी फार बिथ डिसएबेल्टीज चलाया जा रहा है। जिसके तहत यूनिक डिसएबेल्टीज कार्ड प्रदान किया जा रहा है। इस कार्ड के माध्यम से वे केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि दिव्यांगजनों को 50 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त न होने पर बस मालिकों के विरूद्ध शासन के आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।