पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट का आदेश, नॉमिनेशन में छेड़छाड़ की CBI जांच होगी
कोलकाता।कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को राज्य में 24 घंटे के भीतर सेंट्रल फोर्स के 82 हजार जवान तैनात करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान कागजों में छेड़छाड़ की शिकायत पर CBI जांच का भी आदेश दिया है। दो कैंडिडेट ने चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर पर डॉक्यूमेंट में बदलाव करने का आरोप लगाया था।पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव की वोटिंग होनी है। राज्य में चुनाव से पहले कई जगह हिंसा हुई है। इसे रोकने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्स की तैनाती का आदेश दिया था।इस फैसले के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 20 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। SC ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद बुधवार को हाईकोर्ट ने नया आदेश दिया।
CBI को 5 जुलाई तक जांच रिपोर्ट देने को कहा
नॉमिनेशन में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाले दोनों कैंडिडेट हावड़ा जिले के उलुबेरिया-1 ब्लॉक के हैं। उनका कहना है, वे ओबीसी-ए कैटेगरी के हैं। उनके पास सर्टिफिकेट भी है, लेकिन पंचायत चुनाव अधिकारी के दस्तावेजों में SC-W लिखा है और फाइल को अटका दिया गया है।जस्टिस अमृता सिन्हा ने CBI को 5 जुलाई तक आरोप की जांच करने और 7 जुलाई को अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, तब मामले की फिर से सुनवाई होगी।
नॉमिनेशन में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाले दोनों कैंडिडेट हावड़ा जिले के उलुबेरिया-1 ब्लॉक के हैं। उनका कहना है, वे ओबीसी-ए कैटेगरी के हैं। उनके पास सर्टिफिकेट भी है, लेकिन पंचायत चुनाव अधिकारी के दस्तावेजों में SC-W लिखा है और फाइल को अटका दिया गया है।जस्टिस अमृता सिन्हा ने CBI को 5 जुलाई तक आरोप की जांच करने और 7 जुलाई को अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, तब मामले की फिर से सुनवाई होगी।
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