पेट्रोल छिडक़ कर पत्नि को जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश, उमरिया
जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्नि को जिंदा जलाने के मामले मे अदालत ने हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि मृतका आकस्मी सिंह का विवाह ग्राम अकमनिहा के छोटू उर्फ माधव सिंह के साथ 30 अप्रेल 2015 को हुआ था। पति द्वारा महिला को हमेशा प्रताडित किया जाता था। दिनांक 27 जून 2020 को आकस्मी सुबह चाय बनाने के बाद किचन मे काम कर रही थी, तभी उसके पति ने आवाज लगाई। जब वह नहीं आई तो अभियुक्त छोटू उर्फ माधव सिंह उसे किचन से खींच कर कमरे मे ले आया और पलंग बैठा कर ऊपर पेट्रोल छिडक़ दिया। महिला को आग लगाने के बाद पति ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिये थे। पत्नि जब जलने लगी तो वह उसे छोड़ कर भाग गया। घटना की सूचना पर मृतका के पिता अवधेश सिंह वहां पहुंचे तो बेटी ने पूरी कहानी उन्हे बताई। इलाज के दौरान आकस्मी सिंह की मृत्यु हो गई। इस घटना मे पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 498ए तथा 302 का अपराध दर्ज किया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के बाद अपराध प्रमाणित पाये जान पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री रामसहारे राज द्वारा आरोपी छोटू उर्फ माधव सिंह को धारा 498 मे एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये का अर्थदण्ड एवं 302 मे आजीवन कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण मे राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बीके वर्मा द्वारा की गई।