पहली-दूसरी बार उल्लंघन पर अर्थदण्ड, तीसरी बार होगी एफआईआर
मानपुर/रामाभिलाष त्रिपाठी। अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ सिद्धार्थ पटेल ने कोविड-19 महामारी से बचाव एवं प्रबंधन हेतु आयोजित ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी मानपुर द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार नियमो का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही से संबंधित आदेश जारी किए है। उन्होने बताया कि प्रोटोकॉल के प्रथम व द्वितीय उल्लंघन पर गैर आवासीय दुकान प्रतिष्ठान 3 दिवस के लिए सील किये जायेंगे। जबकि तृतीय उल्लंघन पर एफआईआर की कार्यवाही की जायेगी। कोविड प्रोटोकॉल के प्रथम और द्वितीय उल्लंघन करने वालों 500-500 रुपए का अर्थ दण्ड वसूलने का निर्देश जारी किया गया है।
पहली-दूसरी बार उल्लंघन पर अर्थदण्ड, तीसरी बार होगी एफआईआर
Advertisements
Advertisements