उमरिया। प्रधान न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय अनिल कुमार भाटिया ने बताया कि कोरोना कफ्र्यू 30 अप्रैल 2021 की सुबह 6.00 बजे तक बढ़ाया गया है,। जिसे दृष्टिगत रखते हुए 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक न्यायालय मे अकार्य दिवस घोषित किया जाता है। 29 अप्रैल तक कोरोना कफ्र्यू की अवधि मे नियमित सुनवाई निलंबित रहेगी। समस्त अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि ये मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं अपना मोबाईल चालू रखेंगे और सूचित किये जाने पर तत्काल आदेशानुसार उपस्थित होंगे। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना लिखित अनुमति स्वीकृत कराये मुख्यालय नहीं छोडगे तथा अनुमति पश्चात मुख्यालय से बाहर जाने पर, कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जाँच कराकर रिपोर्ट निगेटिव आने पर कर्तव्य पर उपस्थित होंगे। जिन न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों को क्वारंटाईन, आइसोलेट किया गया है, उनका न्यायालय परिसर मे प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, उमरिया न्यायालय के प्रवेश द्वार को थर्मल स्केनर सेनेटाइजर से सुसज्जित रहेंगे तथा प्रवेश करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की उचित जाँच करें। यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी को बुखार, फ्लू के लक्षण पाये जाये तो उसके संबंध मे प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग उमरिया को सूचित करते हुए, संबंधित अधिकारी ध् कर्मचारी का प्रवेश वर्जित किया जावेगा। प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग , स्वच्छता प्रभारी उमरिया न्यायालयों, अनुभागों, कार्यालयों की साफ-सफाई सुनिश्चित करेंगे। अधीक्षक, जिला जेल उमरिया मे प्रवेश करने वाले समस्त मुल्जिमों को प्रवेश देने के पूर्व कोविड-19 की जाँच कराना आवश्यक होगा, जहां कोविड-19 की जाँच रिपोर्ट आने मे विलम्ब हो तो ऐसे मुल्जिमों के पृथक सेल मे रखे जाये। कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए प्रथम रिमाण्ड पर अभियुक्त उपस्थिति को छोड़कर शेष अभियुक्त की उपस्थिति वीडियो कॉफ सिंग माध्यम से ही सुनवाई की अनुमति होगी। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर जारी किये गये सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
न्यायालय मे 29 अप्रैल तक अकार्य दिवस घोषित
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