न्यायालयों मे होगी वर्चुअल कार्यवाही
कोरोना को देखते हुए आदेश जारी, सिर्फ जरूरी मामलों मे फिजिकल उपस्थिति
उमरिया। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार भाटिया ने बताया कि जिला न्यायालय उमरिया एवं तहसील न्यायालय बिरसिंहपुर पाली व मानपुर मे संचालित समस्त न्यायालयों रिमाण्ड, जमानत एवं सुपुर्दनामा प्रकरण, अपील, रिवीजन (सिविल एवं आपराधिक दोनो), विचाराधीन बंदियों से संबंधित मामले। मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के संबंध मे जमा राशि के भुगतान संबंधी मामले। धारा 125 एवं 128 अंतर्गत मामले, किशोर न्याय बोर्ड संबंधी मामले, दत्तक ग्रहण प्रकरण संबंधी मामले तथा ऐसे मामले जिसमे राजीनामा दायर किया गया हो। ऐसे प्रकरण जिसमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय सीमा मे निराकरण हेतु निर्देश दिये गये हों (सिविल एवं आपराधिक दोनों), अन्य अतिआवश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण जो अतिआवश्यक सुनवाई योग्य हो, की सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा वर्चुअल आधार पर की जायेगी। जिन प्रकरणों मे फिजिकल सुनवाई अनिवार्य हो, तभी तत्संबंध में आदेश जारी किये जायेंंगे। न्यायालय कक्ष मे प्रवेश की अनुमति उन अधिवक्ताओं, पक्षकारों को दी जायेगी, जिनके मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा विशेष तौर पर आदेश किया गया है। शेष अधिवक्ता व पक्षकार न्यायालय कक्ष के बाहर निर्धारित जगह पर अपनी बारी का इंतजार करेगे, जिससे सामाजिक दूरी के मापदण्डों का पालन हो सके।