नेशनल लोक अदालत 11 दिसम्बर को
बांधवभूमि, उमरिया
इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी 11 दिसंबर को प्रधान जिला तथा सत्र न्यायाधीश सनत कुमार कश्यप के मार्गदर्शन मे किया जायेगा। लोक अदालत मे आपराधिक शमनीय प्रकरण, नेगोशिएबल एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी, मोटर क्षतिपूर्ति, दावा प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत, जल, राजस्व तथा घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर के अलावा तहसील न्यायालयों मे भी किया जाएगा। अपने प्रकरणों का अंतिम रूप से आपसी सुलह से निराकरण कराने के इच्छुक पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर लोक अदालत मे प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। बताया गया है कि प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
नेशनल लोक अदालत 11 दिसम्बर को
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