नेशनल लोक अदालत मे करायें प्रकारणों का निराकरण

नेशनल लोक अदालत मे करायें प्रकारणों का निराकरण
उमरिया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय परिसर उमरिया एवं तहसील न्यायालयों में 11 सितंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत मे आपराधिक, दीवानी, पारिवारिक, वैवाहिक, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्लेम प्रकरण, जिला न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरण व अन्य प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण एवं बैंक रिकवरी, विद्युत, नगरपालिका के जलकर व संपत्तिकर संबंधित एवं बीएसएनएल के पूर्ववाद प्रकरणों एवं समझौता योग्य समस्त प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। सांथ ही बैंक, विद्युत, नगरपालिका एवं बीएसएनएल के पूर्ववाद प्रकरणों में नियमानुसार छूट भी प्रदान की जायेगी। समस्त पक्षकारों एवं अभिभाषकों से प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराने का आग्रह किया गया है।

 

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