जोनल अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न, कलेक्टर ने दिया मार्गदर्शन
उमरिया। जोनल अधिकारी पर निर्वाचन को निष्पक्ष एवं त्रुटिरहित निर्वाचन का दायित्व होता है, उन्हें पूरे सजगता के साथ काम करना चाहिए तथा निर्वाचन की हर प्रक्रिया से अवगत रहना चाहिए, उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कलेक्टर सभागार मे आयोजित जोनल अधिकारियों के प्रशिक्षण मे दिये, इस अवसर पर अपर कलेक्टर अशोक ओहरी, सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी, मास्टर टेनर सुशील मिश्रा तथा मानपुर जनपद के जोनल अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जोनल अधिकारी पूरी तन्मयता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें एवं बताई गई बातों का अक्षरश: पालन करें। यदि कहीं किसी भी प्रकार की समस्यां आ रही है तो तत्काल उसका समस्यां का निराकरण करें। उन्होने कहा कि प्रशिक्षण से संबंधित बुकलेट तैयार की गई है, जिसे जोनल अधिकारी अच्छी तरह अध्ययन करें। मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा ने प्रशिक्षण के दौरान मतदान दिवस के पूर्व का दायित्व, वल्नरेबिलिटि क्या है, वल्नरेबिलिटी का चिन्हांकन, वल्नरेबिलिटी मैपिंग प्रपत्र 2 की जानकारी, मतदान दिवस के दिन दायित्व, मतदान दिवस मतगणना कार्य दिवस की जानकारी, मतदान के निरीक्षण की जानकारी, अण्डर वोट, अनफिनिस वोट आदि के संबंध मे प्रशिक्षण दिया गया।
नामांकन के साथ जमा करनी होगी निक्षेप राशि
त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। बताया गया है कि जिला पंचायत सदस्य के लिए 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4 हजार, सरपंच के लिए 2 हजार और पंच पद के लिए 400 रूपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। जिला पंचायत सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट उमरिया मे रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष मे जमा कर सकेंगे। जबकि जनपद सदस्य हेतु सबंधित जनपद पंचायत मुख्यालय पर और सरपंच एवं पंच हेतु संबंधित जनपद मे बनाये गये कलस्टर मे नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेगे।
जमा करनी होगी ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र की हार्डकॉपी
त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार गत 13 दिसम्बर 2021 से नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नाम निर्देशन पत्र ओलीन के माध्यम से ऑनलाइन भी भरे जा सकतें है, लेकिन अभ्यर्थी को ऑनलाइन भरे गये नाम निर्देशन पत्र की हार्डकॉपी संबंधित रिटनिंग आफिसर के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समय मे जमा करनी होगी।
पहले दिन किसी भी अभ्यर्थी ने दाखिल नही किया पर्चा
उमरिया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले मे 13 दिसंबर से मानपुर जनपद पंचायत मे जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच हेतु आफलाईन एवं आनलाईन नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक प्रथम दिन किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नही किया गया। इस तरह जिले मे नाम निर्देशन पत्र भरने की संख्या निरंक रही।