निर्माण कार्य मे धांधली पर नपे अधिकारी

कमिश्नर राजीव शर्मा मे लोक निर्माण विभाग के एसडीओ को किया निलंबित
बांधवभूमि, उमरिया
संभागीय कमिश्नर राजीव शर्मा ने जिले के कन्या शिक्षा परिसर पाली स्थित छात्रावास निर्माण कार्य मे हुई गड़बड़ी मामले मे लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) के अनुविभागीय अधिकारी केके जैन को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार उनके द्वारा कलेक्टर के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उस कार्य का भुगतान कर दिया गया था, जो हुआ ही नहीं। कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दिलीप पाण्डेय द्वारा प्रभारी मंत्री के माध्यम से शिकायत की गई थी कि कन्या छात्रावास का कार्य पूर्ण न होने के बावजूद कार्य का भुगतान आहरित कर लिया गया है। जिस पर कलेक्टर ने कार्य स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि कोर्टयार्ड मे लगाया जाने वाला कोटा स्टोन तीन-चार दिन पूर्व लाकर हास्टल ब्लॉक के बाहर रखा गया है। इस दौरान वहां पर बेस तैयार करने का कार्य किया जा रहा था। जिस पर उन्होने भुगतान आदि के संबंध मे कोई कार्यवाही न करने का आदेश संबंधित अधिकारी को दिया।
आदेश की नाफरमानी
बताया गया है कि कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के परिपालन मे विभाग के संभागीय परियोजना यंत्री द्वारा संबंधित अधिकारी को यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिये गये थे। इसके बावजूद एसडीओ केके जैन ने कलेक्टर तथा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के विपरीत मनमाने ढंग से नकेवल कार्य कराया बल्कि उक्त आदेश की जानकारी होने की बात से इंकार कर दिया।
कोटा स्टोन का भी किया भुगतान
कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब मे श्री जैन ने कार्य पूर्ण न होने की स्थिति मे 1 लाख 50 हजार रूपये की कटौती करने एवं यथास्थिति की जानकारी विलंब से प्राप्त होनें का लेख किया गया। जबकि रोकी गई राशि कोटा स्टोन की नहीं थी। कोर्टयार्ड मे लगाये जाने वाले कोटा स्टोन की कीमत 5 लाख 26 हजार 932 रूपये थी। भुगतान के समय 1 लाख 50 हजार मात्र अन्य विविध राशि के रूप में रोकी गई थी। यदि कार्य पूर्ण नहीं था तो पूरी राशि रोकी जानी थी। इतना ही नहीं बिल मे कही पर भी राशि कटौती का जिक्र होना नहीं पाया गया।
परिलिक्षत हुई लापरवाही और उदासीनता
कमिश्नर राजीव शर्मा ने केके जैन परियोजना यंत्री को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के सांथ ही कलेक्टर उमरिया का अभिमत प्राप्त किया और सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रकरण मे कथन एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन संतोषजनक नहीं होने तथा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता परिलिक्षत होने पर कमिश्नर ने मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केके जैन परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) उमरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि मे श्री जैन का मुख्यालय कार्यालय संभागीय प्रबंधक लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) शहडोल नियत किया गया। निलंबन अवधि मे उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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