नगरीय निकायों के आरक्षण संबंधी बैठक आज
बांधवभूमि, उमरिया
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी ने बताया कि नगरीय निकायों के आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत विगत समय मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिए वार्डो का आरक्षण ) नियम 1994 के प्रावधानो के तहत विहित प्राधिकारी अर्थात जिला कलेक्टर के द्वारा आरक्षण किया जाकर उक्त नियम 1994 के नियम 7 (2) के प्रावधानो के अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र मे अधिसूचना प्रकाशित की गई है। मप्र नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 11 एवं मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (क) के अनुसार ऐसे नगरीय निकाय जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए 50 प्रतिशत या उससे कम स्थान आरक्षित है वहां यथा संभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के 25 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जायेंगे तथा ऐसे आरक्षण के लिए चक्रानुक्रम की रीति की व्यवस्था है । नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के दृष्टिगत वार्डो का आरक्षण के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए है । इस संबध में बैठक 22 मई को प्रात: 11 बजे से आहूत की गई है।
नगरीय निकायों के आरक्षण संबंधी बैठक आज
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