बांधवभूमि, उमरिया
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 मे समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानो से धान उपार्जन को लेकर कलेक्टर सभागार मे कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी की अध्यक्षता मे समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 मे समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान परिवहन हेतु मेसर्स जैन ट्रान्सपोर्टर को परिवहनकर्ता नियुक्त किये जाने के संबंध मे जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अवगत कराया गया। बताया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान परिदान के कार्य में लापरवाही के कारण उक्त परिवहनकर्ता को उमरिया जिले मे नियुक्त नहीं किये जाने हेतु प्रबध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम को लेख किया गया है। कलेक्टर ने निर्देशित किया हैं इस परिवहनकर्ता के स्थान पर परिवहन कार्य के लिये वैकल्पिक व्यवस्था बनायी जाय। जिससे धान परिदान एवं उपार्जन मे किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। जिस पर कलेक्टर द्वारा किसानों की उपार्जित धान के सुरक्षित परिवहन हेतु परिवहनकर्ता की नियुक्त एवं धान परिदान मे अल्टरनेट व्यवस्था बनाये रखे जाने के संबंध मे जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देश दिये गये । बैठक मे अपर कलेक्टर अशोक ओहरी, जिला आपूर्ति अधिकारी बीएस परिहार, आरती पटेल सहायक आयुक्त सहकारिता, राशिद खान उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास, डीके श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मधुरखुर्द जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, लक्ष्मी मरावी जिला प्रबंधक एमपी वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, एनएस भाटिया अंकेक्षक अधिकारी, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें, प्रमोद तोमर वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संदीप कुमार साकेत, अंकेक्षक अधिकारी, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं , चंद्रमणी चतुर्वेदी सहकारिता निरीक्षक सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं , डीआर साठे, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, एमपी दहायत, प्रभा बडकरे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तहसील मानपुर उपस्थित थे।
मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 8 दिसंबर तक
बांधवभूमि, उमरिया
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के विधानसभा क्षेत्रों मे मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य आगामी 8 दिसंबर तक किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले मे निवासरत कोई भी व्यक्ति, जिनकी आयु 1 जनवरी 2023 की स्थिति मे 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या पूर्ण हो रही है, नाम जोडऩे के लिये अपने मतदान केन्द्र पर जाकर बीएलओ को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची मे नाम जुड़वाने के लिये प्रारूप 6 मे आवेदन करना होगा। इसके अलावा यदि परिवार के किसी मृत अथवा बाहर चले गये व्यक्ति का नाम निरसित करना है तो प्रारूप-7 मे, तथा उसी मतदान केन्द्र क्षेत्र मे निवास स्थान का परिवर्तन करना है अथवा किसी भी प्रकार की प्रविष्टि में संशोधन करना तो प्रारूप-8 मे आवेदन किया जा सकता है। ये आवेदन बीएलओ से निशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे। इसके अलावा मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप अथवा वोटर पोर्टल एवं एनवीएसपी पोर्टल के द्वारा अपना नाम स्वयं दर्ज किया जा सकता है।