दुराचारी बाप को आजीवन कारावास
बेटी को ही बनाया था हवस का शिकार, डेढ़ साल मे ही अदालत ने सुनाया फैंसला
बांधवभूमि, तपस गुप्ता
बिरसिंहपुर पाली। थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत डेढ़ साल पूर्व अपनी ही बेटी के सांथ किये गये दुष्कर्म के शर्मनाक अपराध मे अदालत ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिले को शर्मिन्दा करने वाली यह घटना नवंबर 2020 मे उस वक्त हुई जब अपने ही घर मे 14 साल की बेटी को अकेला पाकर वहशी बाप ने उसे हवस का शिकार बना डाला। जिससे वह गर्भवती हो गई। कुछ महीने बाद पेट मे दर्द होने पर जब मां अपनी नाबालिग बच्ची को जिला अस्पताल शहडोल ले गई थी, तब उसे असलियत का पता चला। इस बीच मामला संदेहास्पद होने पर अस्पताल के कर्मियों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376(2), (एन) 5/6 पाक्सो एक्ट का दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूर्ण होने पर प्रकरण का चालान न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन उपरांत दोष सिद्ध पाये जाने पर जिले के विशेष न्यायाधीश श्री अशरफ अली द्वारा अपराधी के विरूद्ध आजीवन कारावास का दण्डादेश पारित किया है।
दूसरे मामले मे भी वही सजा
माननीय न्यायालय ने नाबालिग के सांथ दुराचार के दूसरे मामले भी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जून 2020 मे पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी अजय पिता हरिप्रसाद बैगा ने घर मे घुस कर 14 वर्षीय नाबालिग के सांथ दुष्कर्म किया और यह बात किसी से बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी देकर चला गया। पीडि़ता ने कुछ देर बाद घर आये परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामले की शिकायत पाली थाना आकर की गई। पुलिस ने आरोपी अजय बैगा के विरुद्ध धारा 376, 506, 3/4 पाक्सो एक्ट का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण की सुनवाई के उपरांत दोष सिद्ध पाये जाने पर विशेष अदालत ने अपराधी के विरूद्ध आजन्म कारावास का दण्डादेश पारित किया है।