ताजिया एवं मूर्ति विसर्जन पर लगा प्रतिबंध

कलेक्टर ने माहर्रम-गणेशोत्सव के लिये जारी की निशेधाज्ञा


उमरिया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले मे मोहर्रम तथा गणेशोत्सव पर्व के अवसर पर ताजिया एवं मूर्ति विसर्जन करने के संबंध में गाईड लाईन जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से घाटों पर विसर्जन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए जिले मे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय निषेधाज्ञा आदेश पारित की गई है। यह आदेश 29 अगस्त 2020 से प्रभावशील हो गया है। जारी आदेश के तहत जिले की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषद एवं ग्राम पंचायत मानपुर, करकेली मे ताजिये एवं गणेश मूर्ति का विसर्जन किसी के भी द्वारा व्यक्तिगत रूप से घाटों पर नही किया जायेगा। सभी नगरीय क्षेत्रों मे चिन्हित वाहनो मे ताजिया एवं मूर्ति एकत्रित कर नगर पालिका की ओर से उनका विधिवत विसर्जन कराया जायेगा। अन्य क्षेत्रों मे भी सामूहिक रूप से ताजिया एवं गणेश मूर्तियों का विसर्जन नही किया जायेगा। ग्राम पंचायत मानपुर एवं करकेली मे उक्त व्यवस्था संबंधित जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जायेगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा इन आदेशेंा का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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