तंबाकू और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर हुई जुर्माने की कार्यवाही

शहडोल। स्कूलों एवं काॅलेजों के पास तम्बांकू एवं उसके विक्रय करने वाले विक्रेताओं पर- सिगरेट और अन्य उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेत और व्यापार या वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण) अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।  नोडल अधिकारी तम्बांकू नियंत्रण डाॅ. पुनीत श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश विश्वकर्मा, रावेन्द्र सोनी एवं नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक मोतीलाल सिंह द्वारा जिला अस्पताल के पास, पुराना बस स्टेण्ड, महिला मंडल स्कूल के पास, किरन टाॅकिज, बुढार चैराहा, स्टेडियम रोड में, पाॅलिटेक्निक काॅलेज के सामने, सरस्वती एवं कान्वेंट स्कूल के पास तम्बांकू एवं उसके उत्पाद, गुटखा, सिगरेट विक्रय करने वाले विक्रेताओं पर  जुर्माना कर 2700 रूपये की राशि वसूली गई। साथ ही उन्हें भविष्य में  तम्बांकू एवं उसके उत्पाद, सिगरेट, गुटखा आदि 100 मीटर दायरे के अन्तर्गत स्कूल, काॅलेज एवं अस्पताल पर विक्रय न करने की चेतावनी दी गई। दुकानदारों से गुटखा, सिगरेट आदि जप्ती की भी कार्यवाही की गई।
   आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित क्राइम बैठक में  पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी की उपस्थित में नोड़ल अधिकारी ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को तम्बांकू एवं उसके उत्पाद, सिगरेट, गुटखा आदि के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि, स्वयं  तम्बांकू का सेवन छोड़े और सिगरेट और अन्य उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेत और व्यापार या वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण) अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के पालन के लिए  यह सुनिश्चित करे कि, सार्वजनिक स्थानों, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के आसपास तम्बांकू एवं उसके उत्पाद विक्रय न हो सके।
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