जेल मे बीतेगी दुष्कर्मी की बाकी जिंदगी

नाबालिग के सांथ बलात्कार के मामले मे विशेष अदालत ने सुनाई सजा
बांधवभूमि, उमरिया
जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग के सांथ जबरन दुष्कर्म के एक मामले मे अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद पीडि़ता अपनी माता और तीन भाईयों के सांथ पाली थाना क्षेत्र के ग्राम कन्नाबहरा मे रह कर 9वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। 29 मार्च 2020 को वह किसी काम से निकली थी, तभी गांव के बाहर गुड्डू बैगा जान से मारने की धमकी देकर उसे जबरन दईगवां स्थित नर्सरी ले गया, और शादी का झांसा देकर किशोरी के सांथ कई बार बलात्कार किया। घटना की सूचना 31 मार्च 2022 को मिलने पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा धारा 363, 366ए, 376(2)(एन), 506 तथा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। लता मेश्राम द्वारा प्रकरण की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।
कठोर दण्ड देने का आग्रह
शासन की ओर से पीडिता का पक्ष अभियोजन अधिकारीगणो ने रखा। जिसका पीडिता एवं उसके माता-पिता ने समर्थन किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अर्चना मरावी व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बीके वर्मा ने सशक्त पैरवी कर न्यायालय सेे आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने का आग्रह किया।
किन धाराओं मे कितनी सजा
प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के पश्चात दोष सिद्ध पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश श्री विवेक सिंह रघुवंशी की अदालत ने आरोपी गुड्डू बैगा को धारा 363 मे 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 366 मे 10 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 376(2)(ढ) मे 10 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 376(3) मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये का जुर्माना, धारा 506 भाग-2 मे 1 वर्ष का कारावास और 500 रूपये का अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(ठ) सहपठित धारा 6 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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