जुआ खेलते जुआड़ी गिरफ्तार

बिरसिंहपुर पाली। स्थानीय थाना अंतर्गत ग्राम चंदनिया मे हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे जुआडिय़ों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार आरोपी ललवा पिता नंदा बैगा 27, चैतू पिता ठुमहा बैगा 40, नन्हे पिता बैशाखू बैगा 45 एवं राजा उर्फ मिथलेश पिता रामकिशोर पाल 30 साल सभी निवासी चंदनिया के है। जहां ग्राम चंदनिया मे जुआ खेल रहे थे। जिस पर पुलिस ने दबिश देते हुये सभी को धरदबोचा है। इस दौरान पुलिस ने ताश के पत्तों सहित नगद 750 रुपये जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले पर सभी जुआडिय़ों के खिलाफ 13 पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

रास्ते मे रोककर किया युवक पर हमला
उमरिया। नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम जरहा मे एक युवक का रास्ता रोककर कुछ लोगों द्वारा हमला किये जाने की जानकारी सामने आई है। घटना के संबंध मे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महेन्द्र पिता राजेन्द्र सिंह राठौर 33 साल निवासी ग्राम जरहा किसी काम से कही जा रहा था जैसे ही वह चौधरी मोहल्ला ग्राम जरहा के पास पहुंचा ही था तभी कुशला चौधरी, मोतीलाल चौधरी, रामदयाल चौधरी व छत्रपाल चौधरी सभी निवासी चौधरी मोहल्ला ग्राम जरहा वहां पहुंच गये और गाली-गलौज करते हुये लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले मे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध दर्ज कर लिया है।

महिला से मारपीट पर अपराध दर्ज
उमरिया। कोतवाली थाना अंतर्गत के ग्राम करौदा मे एक महिला के सांथ मारपीट पर पुलिस ने एक आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया है। बताया गया है कि गत दिवस डोमना बाई पति सुनई सिह गोड् 45 निवासी करौदा के सांथ रघुबीर सिह पिता ईश्वरदीन सिह निवासी करौदा द्वारा गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकियां दी गई। पीडि़ता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 का अपराध पंजीबद्व किया है।

मारपीट व धमकी देने पर अपराध दर्ज
उमरिया। कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम अंगनहुड़ी मे गाली-गलौज, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने पर पुलिस ने तीन आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इस संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार गुलजार सिह पिता मान सिह गोड़ 40 निवासी ग्राम अंगनहुङी के स्थानीय निवासी रायसेन सिह पिता डोंमारी सिंह, विसर्जन सिह पिता रायसेन सिह गोड़ एवं हरिचरण सिह पिता रायसेन सिह गोड़ द्वारा किसी बात को लेकर गाली गलौज व मारपीट की तथा उसे जान से मारने की धमकियां दी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध 394, 323, 506, 34 का अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ की है।

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