बांधवभूमि, उमरिया
जिले मे नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को किया जाएगा। उक्ताशय की जानकारी देते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों मे लंबित प्रकरणों मे निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू कृषि व औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जायेगी। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाली ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित शिथिल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। छूट विभिन्न शर्तो पर दी जाएगी।
जिले मे नेशनल लोक अदालत 13 मई को
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