शहडोल। ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा थाना ब्यौहारी जिला शहडोल के अभियुक्त मो. मजीद उर्फ पप्पू उम्र ४५ वर्ष निवासी वार्ड नं० ११ नगरिया मोहल्ला ब्यौहारी, जिला-शहडोल को धारा ३५४ भादस में ०१ वर्ष का सश्रम कारावास व ५००० रूपए अर्थदण्ड तथा धारा ८ पॉक्सों एक्ट में ३ वर्ष का सश्रम कारावास एवं ५००० रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध आर. के. चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी, जिला-शहडोल द्वारा किया गया। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादिया ने दिनांक ०७.०५.२०१८ को अपने जीजा के साथ थाना ब्यौहारी आकर रिपोर्ट किया कि दिनांक ०७.०५.२०१८ को जब वह घर के सामने स्थित कुंआ से पानी भरकर आ रही थी तब उसके घर के बगल में रहने वाला मजीद खान उर्फ पप्पू ने उसे बुलाकर इज्जत लेने की नियत से उसके सीने में हाथ लगाया तब अभियोक्त्री चिल्लाते हुए बोली वह यह बात अपने जीजा को बजाएगी और बाल्टी लेकर चली गई और घर जाकर अपने जीजा को घटना की बात बताई। उक्त रिपोर्ट पर थाना ब्यौहारी मेें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी मो. मजीद उर्फ पप्पू सश्रम कारावास एवं ५००० रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का कारावास
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