चारा घोटालाः लालू प्रसाद को 5 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना

चारा घोटालाः लालू प्रसाद को 5 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना
रांची। अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 47ए/96 में सोमवार वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत अन्य अभियुक्तों की सजा के बिन्दु पर सुनवाई हुई। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल सजा और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। अन्य 39 अभियुक्तों को भी 3 से 5 साल की सजा और 2 लाख से 2 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी। रांची स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में आज लालू प्रसाद समेत 40 अभियुक्तों के सजा के बिन्दु पर सुनवाई हुई। लालू प्रसाद और जेल में बंद सभी अभियुक्तों के सजा के बिन्दु पर वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हुई।
लालू प्रसाद और एक अन्य आरोपी डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद अभी रिम्स में भर्ती है, जबकि 36 अभियुक्त बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में है। लालू प्रसाद और डॉ0 कृष्ण मोहन प्रसाद के लिए रिम्स से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की थी, जबकि शेष सभी अभियुक्तों की पेशी होटवार जेल से हुई। इससे पहले रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ अवैध निकासी मामले में अदालत ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था, इसमें से 40 को छोड़ कर अन्य को पहले ही सजा सुना दी गयी थी, जबकि तीन आरोपी उस दिन अदालत में सशरीर उपस्थित नहीं हो पाये थे।

इन मामलों में लालू प्रसाद को इतनी सजा मिली है-

पहले मामले में 5 साल की सजा
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चार मामले में सजा हुई है। इसमें पहला मामला चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का है। इस मामले में लालू यादव समेत 44 आरोपी थे। इस मामले में आरजेडी मुखिया को 5 साल की सजा हुई है। साथ ही इस मामले में 25 लाख रुपये का जुर्माना भी हुआ।

दूसरे मामले में साढ़े तीन साल की सजा

चारा घोटाले से जुड़ा दूसरा मामला देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। इसमें लालू यादव समेत 38 पर केस है। इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है

तीसरे मामले में 5 साल की सजा

तीसरा मामला चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है। जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 56 आरोपी थे। इसमें आरजेडी मुखिया को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई गई। चाईबासा कोषागार मामले में 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया।

चौथे मामले में दो धाराओं में 7-7 की सजा
चौथा मामला दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है। इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई। इसमें 60 लाख जुर्माना भी लगाया गया

पांचवें मामले में दोषी करार
लालू प्रसाद डोरंडा कोषागार से 139.35करोड़ रुपये अवैध निकासी मामले में दोषी करार दिये गये है और 5 साल सजा हुई।

लालू प्रसाद को इन मामलों में दोषी

चाईबासा कोषागार से 37.7करोड़ की अवैध निकासी
देवघर कोषागार से 84.5लाख की अवैध निकासी
चाईबासा कोषागार से 30करोड़ की अवैध निकासी मामले
दुमका कोषागार से 3.13करोड़ अवैध निकासी मामले
डोरंडा कोषागार से 139.35करोड़ की अवैध निकासी

लालू प्रसाद को इन मामलों में मिली है इतनी सजा

पहले मामले में 5 साल की सजा
दूसरे मामले में 3.5 साल की सजा
तीसरे मामले में 5 साल की सजा
चौथे मामले में दो अलग-अलग धाराओं 7-7 की सजा
पांचवें मामले में 5 साल की सजा

लालू प्रसाद पर इन मामलों में लगा है इतना जुर्माना

चाईबासा कोषागार के पहले मामले में 25 लाख का जुर्माना
देवघर कोषागार मामले में 5 लाख रुपये जुर्माना
चाईबासा कोषागार मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना
दुमका कोषागार मामले में 60 लाख का जुर्माना
डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में 60लाख का जुर्माना

लालू को कब-कब जेल जाना पड़ा
30जुलाई 1997 को पहली बार लालू प्रसाद 135 दिन जेल रहे
28अक्टूबर 1998 को दूसरी बार 73 दिन जेल
5 अप्रैल 2000 तीसरी बार 11 दिन जेल
28 नवंबर 2000 आय से अधिक संपत्ति मामले में एक दिन जेल
3अक्टूबर 2013 चारा घोटाले के मामले में दूसरे मामले दोषी करार दिये जाने र 70 दिन जेल
23दिसंबर 2017 को चारा घोटाले से तीसरे मामले में सजा हुई और
24मार्च 2018 को दुमका कोषागार से जुड़े चौथे मामले में सजा हुई , जिसके बाद करीब तीन साल बाद पिछले वर्ष अप्रैल में जेल से रिहाई हुई।
15फरवरी 2022 को डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में दोषी करार दिये जाने के साथ ही न्यायिक हिरासत में भेजे गये और तबीयत खराब होने के कारण अभी रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती

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