महिला से की छेड़छाड़
बिरसिंहपुरपाली/तपस गुप्ता। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरवार मे एक आदिवासी महिला के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ एवं मरपीट किये जाने का मामला सामने आया है। घटना के संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक पंकज उर्फ गुडडू यादव निवासी नरवार ने महिला के घर मे घुसकर छेड़छाड़ कर रहा था। उसके मना करने के बाद भी बुरी नियत से हाथ पकडऩे और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगा। जिस पर महिला ने शोर शराबा की तो वह वहां से भाग निकला। पीडि़ता ने अपने परिजनों के साथ थाने मे इसकी शिकायत की है। जिस पर पुलिस ने आरोपी पंकज के खिलाफ धारा 456, 354, 354(क), 323, 506 एवं 3, (1)द,3(1) एससी/एसटी के तहत केस दर्ज कर मामले को विवेचना मे लिया गया है।
घर से सोने-चांदी के आभूषण पार
उमरिया। जिले के इंदवार थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात ग्राम अमरपुर मे एक घर से अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के आभूषण पार कर दिए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रामसुमन पिता उमाशंकर गौतम 65 अपने घर मे सो रहा था। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने घर मे घुसे और रखे सोने-चांदी के जेवरात सहित नगदी ले उड़ाये हैं। फरियादिया की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरूद्ध धारा 457, 380 ताहि के तहत अपराध दर्ज करते हुये चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
वृद्ध पर कई लोगों ने मिलकर किया हमला
चंदिय/झल्लू तिवारी। स्थानीय थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6चंदिया निवासी एक 62 वर्षीय वृद्ध पर कई लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। इस घटना मे वृद्ध को काफ ी चोट आई है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मारपीट की घटना मोहनलाल पिता दशरथ कुशवाहा 62 के साथ हुई है। बताया गया है कि मोहनलाल पर निर्मला कुशवाह, संतोष कुशवाहा,अर्जुन कुशवाहा एवं कमलेश कुशवाहा ने मिलकर हमला किया था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले मे आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।
युवक के सांथ की मारपीट
मानपुर। मानपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम दमोय मे गत दिवस एक युवक के सांथ मारपीट करने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक जितेद्र पिता अरुण कुमार चतुर्वेदी 24 निवासी दमोय के सांथ हिमांशु पिता राजभान द्विवेदी निवासी झाल द्वारा गली-गलौच, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया है।