खेत मे करंट से युवक की मौत

उमरिया। जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम बडवार मे करंट की चपेट मे आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम प्रेमलाल पिता बाबूलाल 32 साल निवासी बडवार बताया गया है। जानकारी के अनुसार प्रेमलाल कल शाम को खेत मे लगे बिजली सुधाने गया था। परंतु रात मे वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद सुबह उसका शव खेत पर बिजली की तार मे फंसा हुआ मिला। घटना की सूचना पर आई पुलिस द्वारा मृतक का शव निकलवा कर पंचनामा, पीएम की कार्यवाही उपरांत परिजनो को सौंपा गया। मामले की विवेचना की जा रही है।

आग से जली महिला की मौत
उमरिया। जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम देवदण्डी मे आग से जली महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतिका का नाम अनीता पति शिवप्रसाद कोल 35 साल निवासी देवदण्डी बताया गया है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि अनीता अपने घर पर खाना बना रही थी। इसी दौरान अचानक आग से जल गई थी। आनन फानन मे परिजनों द्वारा जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हों गई। घटना की सूचना पर पुलिस मे मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की है।

पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव
उमरिया। जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के गोवरा ताल जनार नदी के पास जंगल मे कल एक युवक की पेड़ पर फांसी पर लटकता हुआ शव पाया गया है। मृतक का नाम सुरेश पिता बहीरा उर्फ साबू बैगा 26 साल निवासी ग्राम कठई थाना पाली बताया गया है। घटना के संबंध मे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक शाम को खाना खा कर घर से निकला था परंतु रात मे वह वापस नही आया। जब सुबह गांव के लोग जंगल की ओर निस्तार करने गया तो देखा कि एक युवक का शव पेड़ पर फांसी पर लटक रहा है। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंच कर पुलिस ने लाश को पेड़ से उतार कर पीएम, पंचनामा आदि की कार्यवाही उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया। इस मामले मे पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की है।

महिला से मारपीट पर अपराध दर्ज
उमरिया। जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत टिकरिया मे एक महिला के सांथ मारपीट पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया है। बताया गया है कि गत दिवस देववती बाई पति श्याम सिंह गोंड़ ्र 60 साल निवासी ग्राम टिकरिया के सांथ बारेलाल सिंह पिता दद्दी सिंह गोंड़ निवासी टिकरिया द्वारा मारपीट की तथा गाली-गलौच व जान से मारने की धमकियां दी गई। पीडि़ता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 का अपराध पंजीबद्व किया है।

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