कोविड से मौत पर पंजीकृत मजदूरों के आश्रितों को मिलेंगे दो लाख

पात्र परिवारों को मिलेगा निशुल्क राशन
उमरिया। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चिन्हित पात्र परिवारो को तीन माह का एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दो माह का राशन निशुल्क प्रदान किया जायेगा। जानकारी के अनुसार माह, अप्रैल 2021 मे 20 तारीख तक जिले मे अधिकांश परिवारों को खाद्यान्न का वितरण हो चुका था। इसलिए जिन व्यक्तियो ने माह, अप्रैल अथवा मई का खाद्यान्न राशि जमा कर प्राप्त किया है, उन्हें आगामी माह जून, जुलाई और अगस्त मे तीन माह का खाद्यान्न निशुल्क वितरण किया जाएगा। इस संबंध मे कोई समस्या आने पर मानपुर विकासखण्ड मे यज्ञदत्त त्रिपाठी मोबाइल नंबर 9826579027, करकेली विकासखण्ड मे शिखा गुप्ता मोबाइल नंबर 9329654658, प्रभा बडकरे मोबाइल नंबर 9171961294 तथा पाली विकासखण्ड मे जागृति प्रजापति से मोबाइल नंबर 8269052355 पर संपर्क किया जा सकता है।

कोविड से मौत पर पंजीकृत मजदूरों के आश्रितों को मिलेंगे दो लाख
उमरिया। कोविड महामारी के कारण यदि किसी संबल योजना मे पंजीकृत मजदूर की मौत होती है तो उसके आश्रितों को दो लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी। यह राशि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत दी जायेगी। इस संबंध मे सहायक श्रमपदाधिकारी ने बताया कि एक मार्च 2020 से यह योजना लागू की गई है। अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिये कोविड संक्रमण से मृत्यु का उल्लेख प्रमाण पत्र में होना आवश्यक है। योजना का लाभ देने के लिये हितग्राही के नाम, पता, संबल योजना के आईडी नम्बर, मृत्यु दिनांक, मृत्यु प्रमाण पत्र, संबंधित नगरीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत का नाम के साथ आवेदन दर्ज किया जायेगा। मृतक के निकटतम वारिस को उनके बैंक खाते में अनुग्रह राशि जारी की जायेगी।

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