उमरिया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कोरोना संक्रमण की चैन को तोडने के लिए संपूर्ण जिले मे 7 मई 2021 की शायं 6 बजे तक कोरोना कफर्यू घोषित किया है, जिसके तहत अति आवश्यक दुकानों को छोड़कर समस्त दुकानें बंद रखने के निर्देश है। तहसील करकेली अंतर्गत तहसीलदार संध्या रावत ने गत दिवस कोरोना कफर्यु का जायजा लिया। इस दौरान ग्राम रहठा मे रोहणी प्रसाद झरिया की कपड़े की दुकान और ओंकार प्रसाद झरिया थोक व्यापारी पिकअप शहपुरा से महुआ लोड करने आई थी, की दुकानों को धारा 144 के अधीन शर्तो का उल्लंघन करने पर सील किया गया।
कोरोना कफर्यू का उल्लंघन करने पर दो दुकानें सील
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