नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को अदालत से कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला राज्यमंत्री दिलीप रे और अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा देने की अपील की। अदालत २६ अक्टूबर को उनकी सजा पर आदेश सुनाएगी। रे वर्ष १९९९ में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। हालांकि, दोषियों ने अदालत से अनुरोध किया कि उनकी उम्र को देखते हुए उनके प्रति उदार रवैया अपानया जाए। जांच एजेंसी ने हालांकि अदालत को बताया कि समाज को एक संदेश देने के लिए अधिकतम सजा की जरूरत है, क्योंकि सफेदपोश अपराध बढ़ रहे हैं। एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने ६ अक्टूबर को, उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था और कहा था कि इन लोगों ने कोयला ब्लॉक के आवंटन की खरीद को लेकर एक साथ साजिश रची थी। यह मामला १९९९ में कोयला मंत्रालय की १४वीं स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कैस्ट्रन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पक्ष में झारखंड के गिरिडीह जिले में १०५.१५३ हेक्टेयर गैर-राष्ट्रीयकृत और परित्यक्त कोयला खनन क्षेत्र के आवंटन से संबंधित है।
कोयला घोटाला मामले मे सीबीआई ने पूर्व मंत्री रे के लिए मांगी उम्रकैद
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