वार्ड नंबर 7 और 23 के निर्वाचित पार्षदों को वोटिंग से रोकने लगाई थी याचिका
बांधवभूमि, उमरिया
जिले की उमरिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 और 23 से निर्वाचित पार्षदों को परिषद के प्रथम सम्मिलन तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव मे वोटिंग से रोकने की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि श्रीमती कुमकुम छतवानी पति दीपक छतवानी ने नगर पालिका चुनाव मे शहर के वार्ड नंबर 7 से अपना नामनिर्देशन पत्र दाखिल किया था। इसी तरह राजन सिंधी खट्टर पिता ऊद्धव खट्टर ने वार्ड क्रमांक 23 से पर्चा भरा था। संवीक्षा के दौरान आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित इन वार्डो से नामांकन पेश करने वाले दोनो अभ्यर्थियों को विहित प्रारूप मे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था। इसके लिये उन्हे 2 दिनो का समय भी दिया गया। निर्धारित समय पर विहित प्रारूप मे जाति प्रमाण पत्र न ला पाने के कारण दोनो अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिये गये थे।
मांगी थी अस्थाई निषेद्याज्ञा
चुनावों मे वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस की श्रीमती अनिता सोनी एवं 23 से कांग्रेस के ही अवधेश राय पार्षद चुने गये हैं। जाति प्रमाण पत्र प्रारूप मे न होने के कारण नामांकन निरस्त किये जाने के जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के खिलाफ श्रीमती कुमकुम छतवानी एवं राजन सिंधी खट्टर ने सेक्शन 20 मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय मे याचिकाएं प्रस्तुत की थीं। याचिकाओं मे कलेक्टर उमरिया तथा निर्वाचित पार्षदों को पक्षकार बनाया गया था। सांथ ही आदेश 39, नियम -1, 2 एवं सहपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पार्षद श्रीमती सोनी तथा श्री राय को सम्मिलन व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन मे भाग लेने से रोकने हेतु अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी करने की प्रार्थना की थी।
फैंसले मे क्या
अपने फैंसले मे प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने कहा है कि नगर पालिका परिषद के पार्षदों को निर्वाचन मे भाग लेने से रोकने का परिणाम नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन मे अप्रत्यक्ष रूप से हस्ताक्षेप कहलायेगा और अस्थाई व्यादेश चुनाव को रोकने वाला होगा, इस कारण याचिकाकर्ता के पक्ष मे अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रकरण की पैरवी विद्वान अधिवक्ता लाल केके सिंह, पं. रविशंकर शर्मा तथा गिरधारी खण्डेलवाल द्वारा की गई।
10 तारीख को होना है चुनाव
नगर पालिका परिषद उमरिया के अध्यक्ष का चुनाव इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली अर्थात पार्षदों द्वारा होना है। 24 वार्डो वाली परिषद मे कांग्रेस के 14 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। इस लिहाज से उसे पूर्ण बहुमत हांसिल है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक आगामी 10 अगस्त को स्थानीय सामुदायिक भवन मे पार्षदों का प्रथम सम्मिलन आयोजित किया गया है। जिसमे पहले अध्यक्ष तथा उसके उपरांत उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।
कुमकुम और राजन को नहीं मिली राहत
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