बांधवभूमि, उमरिया
विगत दिवस जिले के इटौर, बलबई, नौगई, गजवाही, पटपरिहा, अर्जुनी, अमिलिहा, महरोई, नरवार, भिम्माडोगरी मे पेसा नियम संबंधी ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम अमिलिहा मे आयोजित विशेष ग्राम सभा के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को नशा नही करने की शपथ भी दिलाई गई। उक्ताशय की जानकारी देते हुए कलेक्टर कृष्ण देव त्रिपाठी ने लोगों को बताया कि जनजातीय भाई-बहनों की आर्थिक, सामाजिक उन्नति और उन्हे सशक्त एवं अधिकार संपन्न बनाने के लिये पेसा एक्ट लागू किया गया है। यह एक्ट समाज के सभी नागरिकों के हित मे है। पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को जल, जंगल और जमीन के साथ ही अन्य कई अधिकार दिए गए हैं। अब गांव को उन्हे ही सशक्त बनाना है। कलेक्टर ने कहा कि सभी ग्रामीण अपनी पंचायतों मे पेसा एक्ट के बारे मे बतायें। फैसला अब ग्राम सभाओं मे ही होना है। कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने बताया कि पेसा नियम के तहत 20 नवंबर से जिले की ग्राम पंचायतों मे विशेेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में 22 नवंबर को मढ़ी, केल्हारी, मरवाटोला, बंधवावारा, बरगवां, रौगढ़, खोलखम्हरा, शाहपुर मे ग्राम सभाएं आयोजित की जाएगी। उन्होने कहा कि अधिकारी चयनित ग्राम सभा मे निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर शासन द्वारा जारी एजेंडा अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
ग्रामसभा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इला तिवारी ने बताया कि पेसा नियमो के क्रियान्वयन हेतु पेसा ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया को समस्त ग्रामों तक पहुंचाने तथा जल, जल, जमीन, श्रम तथा स्थानीय परंपराओं, रूढिय़ों और संस्कृति संबंधी नियमों के संबंध मे जानकारी देने हेतु विशेष जन संवाद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को ग्राम पंचायत औढ़ेरा में आयोजित होने वाली ग्राम सभा के लिए मोहित बर्मन शिक्षक मा.शा. औढ़़ेरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर ने दी ग्रामीणो को पेसा कानून की जानकारी
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