बांधवभूमि, सोनू खान
शहडोल। कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पंचायत बिजौरी में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक अटल बिहारी यादव के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं धोखाधड़ी में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल को दिए हैं। आयुक्त कार्यालय में अटल बिहारी यादव द्वारा कलेक्टर कार्यालय में पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने पर प्रकरण में उन्हें दोषी पाए जाने पर आदेश जारी किया गया है। ज्ञात हो कि ग्राम रोजगार सहायक अटल बिहारी यादव एवं पंचायत सचिव द्वारा मिलकर आदिवासी हितग्राही दुसैयाबाई निवासी ग्राम बिजौरी को वित्तीय वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दो किस्तों में कुल राशि 70 हजार रुपए हितग्राही के खाते में नहीं डाल कर किसी अन्य व्यक्ति लल्लू सिंह के खाते में उक्त राशि डाल कर अवैधानिक रूप से राशि आहरित किए जाने संबंधित वित्तीय अनियमितता प्रमाणित पाए जाने पर उक्त आदेश दिए गए हैं। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किए जाने से भविष्य में किसी भी अन्य शासकीय सेवक, सचिव, रोजगार सहायक के द्वारा इस प्रकार के कृत्य अनियमितता की पुनरावृत्ति ना हो सके।
शहडोल। कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पंचायत बिजौरी में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक अटल बिहारी यादव के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं धोखाधड़ी में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल को दिए हैं। आयुक्त कार्यालय में अटल बिहारी यादव द्वारा कलेक्टर कार्यालय में पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने पर प्रकरण में उन्हें दोषी पाए जाने पर आदेश जारी किया गया है। ज्ञात हो कि ग्राम रोजगार सहायक अटल बिहारी यादव एवं पंचायत सचिव द्वारा मिलकर आदिवासी हितग्राही दुसैयाबाई निवासी ग्राम बिजौरी को वित्तीय वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दो किस्तों में कुल राशि 70 हजार रुपए हितग्राही के खाते में नहीं डाल कर किसी अन्य व्यक्ति लल्लू सिंह के खाते में उक्त राशि डाल कर अवैधानिक रूप से राशि आहरित किए जाने संबंधित वित्तीय अनियमितता प्रमाणित पाए जाने पर उक्त आदेश दिए गए हैं। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किए जाने से भविष्य में किसी भी अन्य शासकीय सेवक, सचिव, रोजगार सहायक के द्वारा इस प्रकार के कृत्य अनियमितता की पुनरावृत्ति ना हो सके।
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