एटीएम उखाड़ कर चोरी करने वालों को हुई सजा

एटीएम उखाड़ कर चोरी करने वालों को हुई सजा
शहडोल। जयसिंहनगर न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयसिंहनगर के द्वारा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल के अपराध क्रं0 139/2019, में अभियुक्त मनोज बैगा  उम्र 28 वर्ष निवासी- ग्राम देवगवां थाना पाली जिला उमरिया, बीरेन्द्र सराफ, प्रदीपपाल दोनों निवासी- चंदनिया बैरियल थाना पाली जिला उमरिया मप्र एवं संजय कोरी निवासी- गनियारी टोला जिला कटनी मप्र, को धारा 457, 380, भादवि प्रत्येक में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में संतोष कुमार पाटले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर, जिला-शहडोल द्वारा सषक्त पैरवी की गई। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादी ने थाना जयसिंहनगर में उपस्थित होकर लिखत में सूचना दी कि दिनांक 08.04.2019 को ग्राम अमझोर पवन गुप्ता के मकान स्थित एटीएम मशीन को कोई अज्ञात व्यक्ति चुराने के उद्देश्य से परिसर से उखाडकर एटीएम को परिसर के बाहर छोडकर भाग गये थे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने चेारी करना स्वीकार किया। तत्पषश्चात् अभियुक्तगण के मेमोरण्डम कथन लेख किये गये। जप्ती पत्रक अनुसार जप्ती कार्यवाही की गई। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत तथा अभियोजन के सषक्त तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण को दण्डित किया गया।
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