उमरिया। न्यायालयों मे लिमिटेड फं क्शन की अवधि मे पुन: वृद्धि की गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालयों मे लिमिटेड फंक्शन 10 अक्टूबर 2020 तक जारी रहेंगे। रजिस्ट्री द्वारा पूर्व प्रेषित परिपत्रों के संदर्भ मे यदि कोई न्यायालय परिसर का क्षेत्र, कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है कि तो वह न्यायालय परिसर कटेन्मेंट मुक्त होने तक बंद रहेगा और उस न्यायालय के अति आवश्यक कार्य जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार सबंधित न्यायाधीश द्वारा अपने घर से वीडियो कांफ्र ेंसिंग अथवा अन्य सुविधाजनक तरीके से सम्पादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि न्यायाधीश का घर कंटेन्मेंट क्षेत्र मे आता है तो वह न्यायाधीश न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे, जब तक कि वह क्षेत्र कटेन्मेंट से मुक्त नहीं हो जाता है। उन्होने न्यायाधीशगणों को निर्देशित किया है कि आदेश का पालन कडाई से करना सुनिश्चित करें।
उमरिया:न्यायालय मे लिमिटेड फंक्शन 10 अक्टूबर तक
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