उत्कृष्ट विद्यालय के समीप धारा 144 लागू
बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन निर्बाद्ध संपन्न कराने जारी किया आदेश
बांधवभूमि, उमरिया
हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्थानीय शासकीय बालक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मे किया जा रहा है। इस कार्य को निर्धारित समयावधि मे सम्पन्न कराये जाने एवं मूल्यांकन केन्द्र मे अनाधिकृत प्रवेश रोकने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 100 मीटर की चतुर्दिक परिधि अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अंतर्गत निषेधाज्ञा पारित की है, जो मूल्यांकन कार्य समाप्ति तक लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति मूल्यांकन केन्द्र शासकीय बालक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया के 100 मीटर की चतुर्दिक परिधि अंतर्गत किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र नहीं ले जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति मूल्यांकन केन्द्र स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के अंदर ईंट, पत्थर, जिनमें उनके टुकडे भी सम्मिलित हैं, संग्रहित नहीं करेगा, न ही करवाएगा, और न ही संग्रहीत कराने का दुष्प्रेरण करेगा। मूल्यांकन केन्द्र स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के अंदर डयूटी में तैनात कर्मियों के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से समवेत नहीं हो सकेगा। यह आदेश कर्तव्य पर उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिसबल, सशस्त्र बल तथा परीक्षा कार्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।