गोरखपुर।लखनऊ की NIA/ATS कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। उसने पिछले साल 4 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर बांका से हमला किया था। उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। NIA/ATS कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सोमवार को सजा पर अपना फैसला सुनाया।
PAC जवानों पर बांके से किया था हमला
4 अप्रैल 2022, को इस मामले में विनय कुमार मिश्र ने गोरखनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मिश्रा के अनुसार, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC के जवान अनिल कुमार पासवान पर मुर्तजा ने अचानक बांके से हमला किया था। जिसमें जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। मुर्तजा ने जवान की राइफल भी छीनने की कोशिश की थी। इस दौरान राइफल सड़क पर गिर गई थी। अनिल कुमार को बचाने के लिए दूसरा जवान आया, तो जान से मारने की नीयत से उस पर भी बांके से हमला कर दिया।मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह घायल जवान अनिल कुमार को बचाया। इस दौरान बांका लहराते हुए व नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हू अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तुजा PAC की पोस्ट की ओर दौड़ा। इससे लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच एक जवान ने मुर्तजा के हाथ पर एक बड़े बांस से प्रहार किया गया। जिससे बांका नीचे गिर गया। इसके बाद जवानों ने मुर्तजा को पकड़ लिया।
उर्दू भाषा में लिखी किताब मिली थी
मुर्तजा के पास से उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब बरामद हुई थी। सरकारी वकील एमके सिंह के अनुसार, विवेचना के दौरान हासिल साक्ष्यों के आधार पर धारा 16/18/20/ 40 के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचना ATS को सौंपी गई थी। ATS ने 25 अप्रैल 2022 को आरोपी को विशेष अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने उसे ATS की रिमांड में भेज दिया था।
मुर्तजा के पास से उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब बरामद हुई थी। सरकारी वकील एमके सिंह के अनुसार, विवेचना के दौरान हासिल साक्ष्यों के आधार पर धारा 16/18/20/ 40 के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचना ATS को सौंपी गई थी। ATS ने 25 अप्रैल 2022 को आरोपी को विशेष अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने उसे ATS की रिमांड में भेज दिया था।
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