आज से शुरू होगा नाम निर्देशन
मानपुर जनपद के जिला एवं जनपद सदस्य उम्मीदवार भरेंगे पर्चे, 21 को होगी संवीक्षा
उमरिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु आज से जिले मे नाम निर्देशन प्रस्तुत करने का सिलसिला शुरू हो जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चुनाव के द्वितीय चरण मे मानपुर तथा तृतीय चरण मे करकेली व पाली जनपद मे चुनाव होना है। इस लिहाज से पहले आज 13 दिसंबर 2021 से मानपुर के जनपद एवं जिला पंचायत वार्डो के उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल करेंगे। पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर है।
दो चरणो मे होगा निर्वाचन
जिले मे मतदान दो चरणों मे 28 जनवरी और 16 फरवरी 2022 मे होंगे। पहले चरण मे मानपुर तथा द्वितीय चरण मे करकेली तथा पाली जनपद का चुनाव संपन्न होगा। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य द्वितीय चरण के लिये 13 दिसंबर और तृतीय चरण के लिये 30 दिसंबर को शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख द्वितीय चरण के लिये 20 दिसंबर और तृतीय चरण के लिये 6 जनवरी है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा द्वितीय चरण के लिये 21 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 7 जनवरी को होगी।
प्रशासन ने बनाये सुविधा केन्द्र
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी ने बताया है कि नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की सहायता के लिये सुविधा केन्द्र बनाये जा रहे हैं। इनमे मौजूद टेक्नीकल टीम ऑन लाईन फार्म दाखिल करने तथा आवश्यक दस्तावेजों के संबंध मे जानकारी देंगे ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
देना होगा अदेय प्रमाण पत्र
प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यॢथयों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त देनदारियों (शोध्यों) का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा। नाम निर्देशन-पत्र के साथ अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटॄनग ऑफिसर को प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
सीईओ जारी करेंगे प्रारूप
अदेय प्रमाण-पत्र निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप मे अदेय प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत के लिये सचिव, जनपद पंचायत के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिये नाम निर्देशन-पत्र भरा जा रहा है, उस पंचायत का अदेय प्रमाण-पत्र लगाना होगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व मे किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी, सदस्य रहा हो, तो उसे पूर्व पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्थात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व मे सरपंच रहा है और अब जनपद, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जनपद, जिला पंचायत के साथ ग्राम पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आज से शुरू होगा नाम निर्देशन
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