भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने आजीवन कारावास के दोषियों के लिए नीति २०२२ तैयार की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावित नीति के मसौदे पर सहमति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में एसीएस ग्रह, प्रमुख सचिव विधि विभाग और महानिदेशक जेल शामिल थे। आजीवन कारावास की सजा पाए जघन्य अपराधों के अपराधियों को अंतिम समय और अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। जघन्य अपराध में आतंकी, बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले, सामूहिक दुष्कर्म, जहरीला शराब बनाने वाले, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधी,दो या दो से अधिक हत्या करने वाले अपराधियों को सजा में कोई छूट नहीं मिलेगी। ऐसे अपराधियों को पूरा जीवन जेल में ही काटना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार की यह नीति शीघ्र लागू होगी। अन्य मामलों में आजीवन कारावास के सजायाफ्ता कैदियों को समय-समय पर दी जाने वाली छूट दी जा सकेगी।
आजीवन कारावास के जघन्य अपराधी जेल मे लेंगे अंतिम सांस
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