अब मुफ्त मे नहीं उठेगा घर का कचरा

अब मुफ्त मे नहीं उठेगा घर का कचरा
जनता पर मंहगाई का एक और अटैक, नगर पालिका ने लागू किये सेवा के नये रेट
बांधवभूमि, उमरिया
रोज सुबह-सुबह नगर पालिका की कचरा गाड़ी का गाना ‘कचरा वाला आया-घर से कचरा निकालÓ सुनते ही लोग अपने घरों से हांथों मे कचरे की पोटली लेकर निकल पड़ते हैं। पर अब यह सेवा मुफ्त मे नहीं मिलेगी। इसके लिये आपको 30 रूपये हर महीने अदा करना होगा। जबकि दुकानदारों को इस काम का 90 रूपये अदा करना पड़ेगा। दरअसल नगर पालिका परिषद ने जनता को दी जाने वाली लगभग सभी प्रकार के सेवाओं की कीमतें तय कर दी हैं। इनमे कई चीजें ऐसी भी हैं जिन पर पहली बार शुल्क लगाया गया है, जबकि कई सेवाओं की दरों मे भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जानकारी के मुताबिक निकाय द्वारा नई रेट सूची लागू कर दी गई है। ऐसे दौर मे जब लोगों की कमाई लगातार घटती जा रही है, और जीवन यापन के लिये जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, नगर पालिका द्वारा सेवाओं की कीमतों मे की गई वृद्धि मंहगाई की आग मे घी का काम करेगी। जानकारी के अनुसार जिले के सभी नगरीय निकायों ने अपने-अपने हिसाब से सेवाओं की नई कीमतें लागू की हैं।
दुकानदारों से दुगुनी वसूली
बताया गया है कि निकाय द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण के लिये जहां आवासीय दरें 30 रूपये प्रति मांह निर्धारित रखी गई हैं तो दुकानो को यह शुल्क इससे ठीक दुगना याने 60 रूपये देना होगा। इसी तरह जल कर आवासीय प्रतिमांह 60 से 70 रूपये और व्यवसायिक 250 से 350 रूपये कर दिया गया है। कनेक्शन आवेदन पर अब उपभोक्ताओं को 100 रूपये की रसीद कटानी होगी। जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसी तरह सुरक्षा निधि बीपीएल के लिये 1000 से 1200 और एपीएल के लिये 1500 की बजाय 2000 रूपये देय होगा। इसी तरह रोड कटिंग का शुल्क 942 से बढ़ा कर 950 रूपये प्रति मीटर कर दिया गया है।
तीन गुना बढ़ा टेंकर का शुल्क
नगर पालिका ने शादी-विवाह, गमी आदि सामाजिक कार्यक्रमो मे लगने वाले पानी के टेंकर की कीमतों मे तीन गुना से अधिक की बढ़ोत्तरी की है। पहले घरेलू कार्य हेतु टेंकर जहां 165 रूपये मे सुलभ था, उसके लिये अब 500 तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु 500 से 1000 रूपये देने होंगे। इसी तरह नल कनेक्शन लेने की चार्ज 242 रूपये से सीधे 300 जबकि विच्छेद शुल्क 275 से बढ़ा कर 300 रूपये कर दिया है। नये नियम के अनुसार नागरिक अपने अवैध कनेक्शन को 5000 रूपये देकर वैद्य करा सकते हैं।
होटल, लॉज और गार्डन पर भी टेक्स की मार
नई रेट सूची लागू होने के बाद शहरी क्षेत्र मे स्थित होटल, लॉज और गार्डन को भी टेक्स के दायरे मे लाया गया है। इससे पहले तक इन संस्थानो पर कोई शुल्क नहीं लगता था। बताया गया है कि मैरिज हॉल अथवा गार्डन से 1500 रूपये, लॉज से 1000 तथा होटल और भोजनालय संचालकों से 500 रूपये प्रति मांह लिया जायेगा। जानकारों का मानना है कि नगर पालिका द्वारा की गई टेक्स वृद्धि का असर अंतत: आम जनता पर ही पड़ेगा और इससे लोगों को चौतरफा मार झेलनी पड़ेगी।

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