अनुमति के बिना नहीं होगा जिले मे नलकूप खनन

उमरिया। उमरिया जिले मे अब पानी का संकट दिखने लगा है। जिले के कई क्षेत्रों मे पानी की समस्या उत्पन्न होने लगी है और खासतौर से मानपुर क्षेत्र मे लोगों के सामने संकट उत्पन्न हो रहा है। यही हाल करकेली जनपद क्षेत्र के आकाशकोट का है। यहां के 25 से ज्यादा गांव पानी की समस्या से गुजर रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पेयजल परिक्षण अधिनियम के तहत नवीन निजी हैण्डपंप, ट्यूबवेल उत्खनन तथा स्टाप डेम, चेक डेम, नदी, तालाब आदि से सिंचाई प्रयोजन के लिए पानी के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। हैण्डपंप, ट्यूबवेल खनन के लिए अब अनुमति आवश्यक होगी। जिला दण्डाधिकारी ने अधिनियम के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के सहायक यंत्री की अनुशंसा पर पेयजल के लिए नवीन निजी हैण्डपंप, ट्युबवेल उत्खनन के लिए अनुमति देने हेतु जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी बांधवगढ, मानपुर, पाली को विभिन्न शर्तो के अधीन अनुमति देने के लिए अधिकृत किया है।

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